चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति की सलाह पर की जाएगी।
- उच्च-स्तरीय समिति: इस समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता [विपक्ष के नेता के उपलब्ध न होने की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता] तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे।
- यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता।
- वाद का शीर्षक: अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ ....
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