अनुकंपापूर्ण नियुक्ति, मृतक आश्रितों का निहित अधिकार नहीं

उच्चतम न्यायालय ने 3 मार्च, 2023 को अपने एक फैसले में कहा कि ‘अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति’ (Compassionate Appointment), मृत कर्मचारी के आश्रितों का निहित अधिकार नहीं है।

  • न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने 'अनुकंपापूर्ण नियुक्ति' से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए यह बात कही; ये याचिकाएं पश्चिम बंगाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा दायर की गई थीं।
  • वाद का शीर्षक: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी व अन्य (State of West Bengal Vs Debabrata Tiwari & Ors.)।

अनुकंपापूर्ण नियुक्ति क्या है?

  • अनुकंपापूर्ण नियुक्ति की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री