नागालैंड एवं अरुणाचल में अफस्पा का विस्तार

  • 24 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया।
  • 1958 में AFSPA क़ानून अशांत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) वह क्षेत्र होता है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया हो।
  • इस क़ानून के तहत, सशस्त्र बलों के पास उस क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार है, यदि उन्हें लगता है ....
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