जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम

20 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023’ तथा ‘केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023’ को मंजूरी प्रदान की गई।

  • विधेयक के रूप में इन्हें 12 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 18 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
  • जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है; वहीं केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करता है।
  • जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 जम्मू एवं कश्मीर ....
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