केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक-2023

  • संसद के दोनों सदनों द्वारा ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक-2023’ को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सभा में इसे 20 दिसंबर को तथा लोक सभा में इसे 19 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया।
  • यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है। अधिनियम वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है।
  • विधेयक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करता है और 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सदस्य बनने के लिए ....
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