सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थों (Social Media Intermediaries) को बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री (Child Sexual Abuse Material: CSAM) हटाने का निर्देश दिया गया है।
- इस संदर्भ में, मंत्रालय ने यूट्यूब, X (पूर्व ट्विटर) एवं टेलीग्राम जैसे मध्यस्थों को भी बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री के प्रसार को रोकने हेतु 'कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिथम एवं रिपोर्टिंग तंत्र' को लागू करने का निर्देश दिया है।
- इस निर्देश के अनुपालन में देरी होने पर 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' की धारा 79 के तहत उपलब्ध 'सेफ हार्बर सिक्योरिटी' (Safe Harbor Security) को वापस ले लिया जाएगा।
- 'सेफ हार्बर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला
- 2 बच्चों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दस्तावेज
- 3 मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता
- 4 बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
- 5 राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण
- 6 दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
- 7 LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय
- 8 सहरिया जनजाति में कुपोषण
- 9 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 10 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023