कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
19 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' [POSH Act] के तहत तुरंत जिला अधिकारियों (District Officers) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि कई राज्यों ने अपने मौजूदा नौकरशाही ढांचे के भीतर कानून की संस्थागत आवश्यकताओं को 'बलपूर्वक फिट' (Force-Fit) करने की कोशिश की है।
- न्यायालय का मानना है कि जिला अधिकारियों को नियुक्त न करने का स्थानीय समितियों (एलसी) और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- यदि अधिनियम में निर्धारित अधिकारियों को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 2 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 3 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 4 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 5 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
- 6 छात्र आत्महत्याओं पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 8 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 9 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 10 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी