न्यायिक सेवाओं में EWS आरक्षण

3 अक्टूबर, 2023 को न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई। यह घोषणा राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण के परिणाम जारी होने के बाद की गई है।

  • इस आरक्षण को लागू करने का निर्णय सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को अवसर प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • इस ऐतिहासिक फैसले को कानूनी रूप देने के लिए बिहार सरकार ने बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 तथा बिहार सिविल सेवा (न्यायिक ....
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