आरबीआई द्वारा पर कुछ शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949' का अनुपालन न करने पर कुछ शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) का लाइसेंस रद्द कर दिया।

  • इन बैंकों में सिटी कोऑपरेटिव बैंक (महाराष्ट्र) और पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक (उत्तर प्रदेश) शामिल है।
    • RBI के अनुसार इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का अभाव था और ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का उल्लंघन करते थे।
  • इन शहरी सहकारी बैंकों के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अनुसार 5,00,000 तक का जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा।

शहरी सहकारी बैंक (UCBs)

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