जम्मू कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश
हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करने वालों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 (The Enemy Agents Ordinance, 2005) के तहत जांच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- जम्मू-कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश पहली बार 1917 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था।
- इसे अध्यादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराजा के शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को अध्यादेश कहा जाता था और उन्हें विधानमंडल से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती थी।
- 1947 में विभाजन के बाद, इस अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में कानून के रूप में शामिल किया गया ....
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