लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
13 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा 5 राज्यों- राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर (Deputy Speaker) का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने एक जनहित याचिका पर सरकार से यह जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि 17वीं (वर्तमान) लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) का चुनाव नहीं करना संविधान की भावना के खिलाफ है।
- वर्तमान लोकसभा की तरह 5 राज्यों की विधानसभाओं में भी यह पद खाली पड़ा है।
डिप्टी स्पीकर के बारे में संविधान ....
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