चुनाव चिह्न का आवंटन

  • भारत के चुनाव आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए शिवसेना के प्रतीक 'धनुष एवं तीर' के उपयोग की अनुमति दी। चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 [Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968] चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और प्रतीकों को आवंटित करने का अधिकार देता है।
  • इस आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत, चुनाव आयोग चुनाव चिह्न के नाम और प्रतीक के लिए दावा करने वाले प्रतिद्वंद्वी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों पर फैसला कर सकता ....
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