खुदरा और थोक व्यापार एमएसएमई में शामिल

  • 2 जुलाई, 2021 को केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में शामिल करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की।

लाभ

  • संशोधित दिशानिर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, खुदरा और थोक व्यापार भी आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण का लाभ ले सकेंगे।

एमएसएमई की परिभाषा

  • सूक्ष्म उद्यमः संशोधित परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपये तक के निवेश तथा 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार या टर्नओवर वाली किसी भी फर्म को अब ‘सूक्ष्म’ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  • लघु ....
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