कृषि अवसंरचना कोष की वित्त पोषण योजना में संशोधन

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को ‘कृषि अवसंरचना कोष' (Agriculture Infrastructure Fund) के अंतर्गत ‘वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना' (Central Sector Scheme of Financing Facility) में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी।

प्रमुख संशोधन

  • अब इस योजना के तहत पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों/एपीएमसी (APMCs), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों (FPOs) तथा स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों (SHGs) तक किया गया है।
  • एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों जैसे कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग (sorting), ग्रेडिंग और परख इकाइयों (grading and assaying units), ....
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