फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
- 29 जुलाई, 2021 को राज्यसभा द्वारा फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया गया। यह बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाता है।
मुख्य बिंदु
- यह विधेयक ‘रिसिवेबल्स’ की परिभाषा में बदलाव करता है। विधेयक के अनुसार रिसिवेबल्स ऐसी मौद्रिक रकम होती है जोकि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति का अधिकार होता है।
- विधेयक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर किए बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग बिजनेस नहीं कर सकती।
- अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को फैक्टरिंग बिजनेस करना है तो-
- फैक्टरिंग बिजनेस में उसके ....
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