डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- 13 अगस्त, 2021 को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 [Deposit insurance and credit guarantee corporation (Amendement) bill, 2021] को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया।
- इसे 4 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 (Deposit Insurance And Credit Guarantee Corporation, 1961) में संशोधन किया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट ....
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