सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 व 21 के दायरे का विस्तार

3 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 19 एवं 21 में निहित मौलिक अधिकार राज्य या उसके तंत्र के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय हैं।

  • इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 19 व 21 के तहत इन मौलिक अधिकारों को ‘निजी व्यक्तियों और संस्थाओं’ (Private Individuals - Entities) के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।
  • वाद (Case): कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (Kaushal Kishor Vs State of Uttar Pradesh - Ors-)।
  • पीठ में शामिल न्यायाधीशः न्यायमूर्ति वी- रामासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति ए. एस. ....
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