लोग अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट
- 9 अप्रैल, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
- अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया गया था कि अदालत को केंद्र और राज्यों को काले जादू, अंधविश्वास और जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने का निर्देश देना चाहिए।
- जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऋषिकेष रॉय की पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ....
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