ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश 2021

ओडिशा सरकार ने 25 दिसंबर, 2021 को ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को प्रख्यापित किया है, जिसमें आपदा प्रबंधन गतिविधियों में पंचायती राजसंस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है।

  • अध्यादेश के माध्यम से ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया है।
  • अब तक पंचायतीराज संस्था के सदस्य आपदा के समय कार्यपालिका के निर्देशों से शासित होते थे।
  • 1891 और 2021 के बीच, 100 से अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने ओडिशा को प्रभावित किया है, जिससे यह भारत के सबसे अधिक चक्रवात-प्रवण राज्यों में ....
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