शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2020

महाराष्ट्र विधान सभा ने 23 दिसंबर, 2021 को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।

  • महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया, जिसने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी है।
  • विधेयक के प्रावधानः 16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के मामलों में मौत की सजा या आजीवन कारावास।
  • महिला की शीलता भंग करने और संचार के किसी भी माध्यम से महिला को डराने के ....
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