जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 27 अक्टूबर, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के लिए नए भूमि कानूनों को अधिसूचित किया गया जिसके बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के बाहर के लोग तथा निवेशक जमीन खरीद सकते हैं।
- इस प्रकार सरकार ने धारा 370 जिसे निरस्त किया जा चुका है, के तहत दी गई भूमि पर स्थानीय लोगों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया।
मुख्य बिंदु
- गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि इस आदेश को 'जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020' कहा जाएगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से ....
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