मानव रहित विमान से संबंधित मसौदा नियम

  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन के आयात, विनिर्माण, स्वामित्व तथा ड्रोन पोर्ट या ड्रोन एअरपोर्ट के लिए 2 जून, 2020 को 'मसौदा नियम' अधिसूचित किया। मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर इस पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • 'मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020' (Unmanned Aircraft System Rules, 2020) नामक इस ड्राफ्ट रूल के अनुसार देश में ड्रोन के आयात, विनिर्माण, व्यापार, ड्रोन रखने और उसके परिचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की पूर्वानुमति जरूरी होगी।

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