पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- एक आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने हाल ही में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत पीएम- केयर्स फंड (PM-CARES Fund) एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) नहीं है। इस आधार पर पीएमओ ने मांगी गई सूचना देने से इनकार कर दिया।
- आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल, 2020 को बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की छात्रा हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जिसमें प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund) यानी पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) के बारे में जानकारी ....
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