जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ताबनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाने के लिये 1977 में अधिनियमित किया गया था।
संवैधानिक प्रावधान
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