हाल ही में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रऽा है, जिसके द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की जनसंख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।
प्रमुख बिंदुः