103वें संविधाान संशोधान की वैधाता

हाल ही में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रऽा है, जिसके द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की जनसंख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।

प्रमुख बिंदुः

  • EWS को सिंहों आयोग के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2010 में प्रस्तुत की थी।
  • वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया सके।
  • EWS आरक्षण ऐसे आबादी के वर्गों को प्रदान किया गया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं।