पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य ‘अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति’ को रोकना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India- AWBI) की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। इस अधिनियम में अनावश्यक क्रूरता और जानवरों का उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करता है।