जम्मू और कश्मीर में लगभग 250 ओवरग्राउंड वर्कर्स [Overground Workers (OGWs)] को गिरफ्रतार किया गया है।
इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को लोक सुरक्षा अधिनियम (PSA) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्रतार किया गया है।
ओवरग्राउंड वर्कर कुछ गतिविधियों को अंजाम देते हैं, फिर निष्क्रिय रहते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार, सुरक्षा बलों के लिए उन तक पहुंचना बड़ी चुनौती है।