ट्रांसजेंडर व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़ (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियमन, 2019 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़यों के लिए ट्रांसजेंडर व्यत्तिफ़ राष्ट्रीय परिषद का गठन किया।

संरचनाः अध्यक्षः केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री।

उपाध्यक्षः केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (पदेन)।

सदस्यः परिषद में स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, ग्रामीण, अल्पसंख्यक मामले, श्रम एवं विधि मंत्रलयों के संयुत्तफ़ सचिव-स्तर के सदस्य होंगे। इसके अतिरित्तफ़, पेंशन विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक से एक सदस्य होंगे।

  • क्रमानुसार इसमें पांच राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रें के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य होंगे। ऐसे पहले समूह में जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा तथा गुजरात सम्मिलित हैं।
  • ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि तथा गैर-सरकारी संगठनों के पांच विशेषज्ञ होंगे।

कार्यकालः परिषद के पदेन सदस्यों के अतिरित्तफ़ अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।