सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति विनियम 1 दिसम्बर 2007 से लागू हुए है । सरकारी प्रतिभूति अधिनियम केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई प्रतिभूतियों पर लागू होता है, चाहे वह इस अधिनियम को लागू करने के पहले या बाद में जारी की गई हो।