भारतीय ध्वज संहिता 2002

86वां संशोधन अधिनियम 2002: अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

भारतीय ध्वज संहिता 2002

2002 की ध्वज संहिता तीन भागों में विभाजित है; 1. तिरंगे का एक सामान्य विवरण; 2. सार्वजनिक और निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर नियम; 3. सरकार तथा सरकारी निकायों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन के नियम। ध्वज संहिता में उल्लेऽ है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

वर्मा समिति 1998: इसका उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिये दुनिया भर में शुरू किये गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था।

44वां संविधान संशोधन, 1977: इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया की ‘राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा तथा इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।

स्वर्ण सिंह समिति 1976: मौलिक कर्तव्यों हेतु सिफारिश करने के लिये सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी।

42वां संविधान संशोधन, 1976: इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग-IV में कुछ बदलाव किये गए तथा अनुच्छेद 39A: गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार को इसमें शामिल किया गया था।

42वां संविधान संशोधन, 1976: इसके तहत संविधान में एक नए भाग IV को जोड़ा गया और संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था।