ऊर्जा संरक्षण (संशोधान) विधोयक, 2022

अगस्त, 2022 को लोकसभा द्वारा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस विधेयक द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यह उपकरण, भवन और उद्योगों द्वारा ऊर्जा खपत के नियमन का प्रावधान करता है।

ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों का उपयोगः 2001 का अधिनियम केंद्र सरकार को ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है; जबकि नवीन संशोधन विधेयक में कहा गया है कि सरकार नामित उपभोक्ताओं (designated consumers) को गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत के न्यूनतम हिस्से को पूरा करने के लिए कह सकती है।

कार्बन ट्रेडिंगः यह विधेयक केंद्र सरकार को ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना’ (Carbon Credit Trading Scheme) निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है।