औषधिा एवं प्रसाधान सामग्री अधिानियम, 1940

भारत का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) औषधियों तथा प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री तथा संवितरण को विनियमित करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या फर्म राज्य सरकार द्वारा जारी उपयुक्त लाइसेंस के बिना औषधियों का स्टॉक, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता।

  • वर्ष 1940 में इस कानून की धारा-26 को संशोधित कर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्थाओं को औषधि तथा प्रसाधन सामग्री का नमूना परीक्षण तथा विश्लेषण करने के लिये अधिकृत किया गया।
  • इस अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी मामलों पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया।