कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021

भारत सरकार ने लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। इसका उदेश्य भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेना।

  • विधेयक में भारतीय कर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम- 2012 में संशोधन का प्रावधान है।
  • विधेयक में उस कर मांग को वापस लेने का प्रावधान है, जो 28 मई, 2012 से पहले भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर की गईं थी।
  • मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्ति के परोक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर मांग लंबित मुकदमे की वापसी और किसी नुकसान का दावा न किये जाने की वचनबद्धता जैसी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर रद्द हो जायेगी।
  • विधेयक में इन मामलों में अदा की गई राशि बिना ब्याज के वापस करने का भी प्रावधान है।