भारतीय बाजार नियामक सेबी ने 17 नवंबर, 2021 को प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से एक ‘निवेशक चार्टर’ (investor charter) का अनावरण किया है।
निवेशकों को जोखिमों को समझने और निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित बाजार में निवेश करने तथा समय पर कुशल तरीके से सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उनके हितों की रक्षा करता है।
निवेशकों के अधिकारों में उचित और न्यायसंगत व्यवहार तथा समयबद्ध तरीके से SCORES पोर्टल में दायर निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना शामिल है।
इसमें सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों और सेबी-पंजीकृत मध्यस्थों, विनियमित संस्थाओं और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त करना भी शामिल है।