राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है जिसका नाम है फ्ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999’’।

उद्देश्यः दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथासंभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

  • दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
  • दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।
  • दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।
  • दिव्यांगजनों के माता-पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।
  • दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुनिश्ति करना।