राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था।

  • यह अधिनियम ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को परिभाषित नहीं करता किंतु केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे।
  • आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य होते हैं।
  • अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक है।
  • अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।