सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि से वर्ष 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) की बहाली को मंजूरी प्रदान की है।

  • यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त होगी।
  • इस योजना को दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिये निलंबित कर दिया गया था।
  • यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
  • प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट वार्षिक MPLADS राशि 5 करोड़ रुपए है, जो प्रत्येक 2-5 करोड़ रुपए की दो किस्तों में जारी की जाती है। MPLADS के तहत जारी वित्त गैर-व्यपगत (Non-Lapsable) है।
  • लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है, जबकि राज्यसभा सांसदों को इसे उस राज्य में खर्च करना होता है जिसने उन्हें सदन के लिये चुना है।
  • राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है जिसके तहत पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों इत्यादि क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है।

  • जून 2016 से MPLADS फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन के लिये भी किया जा सकता है।