चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2020 को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवाओं की तरह ही चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020 अधिसूचित किया।

  • भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि घोषित कर दिया है। अब सभी चिकित्सा उपकरण दवा के रूप में बेचे जाएंगे।
  • यह निर्णय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। यह कदम चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अभी सिर्फ 23 तरह के चिकित्सा उपकरण ही इस कानून के तहत आते हैं।

अधिसूचित किए गए नियमों में क्या बदलाव हैं

नए नियम मानव या पशुओं में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाहरी उपयोग हेतु उपकरणों पर लागू होते हैं।

  • इन उपकरणों के केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता है।
  • इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की गई है। भारत में निर्मित या आयातित हर मेडिकल डिवाइस को गुणवत्ता आश्वासन देना होगा, इससे पहले कि वे देश में कहीं भी बेचे जा सकें।