अगस्त, 2021 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना’ (Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary) को 1 अप्रैल, 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना’ वर्ष 1993-94 से संचालन में है।
2021 से 2026 तक इस योजना का कार्यान्वयन
‘न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना’ के तहत 1 अप्रैल, 2021 से लेकर 31 मार्च, 2026 तक 5 वर्षों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाएगाः
योजना से लाभ
यह योजना पूरे देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों व न्यायिक अधिकारियों के लिए सुसज्जित कोर्ट हॉल और आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि करेगी।