जुलाई, 2021 में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 प्रवर्तन में आया। यह पूवर्ती सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश) नियम 2011 को प्रतिस्थापित करेगा। ये नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा तैयार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) केअंतर्गत निर्मित किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित प्रमुख दिशा-निर्देशः आज्ञापक सम्यक् तत्परताः सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित अन्य मध्यस्थों द्वारा पालन किया जाना। यदि मध्यस्थ द्वारा सम्यक् तत्परता का पालन नहीं किया जाता है, तो सुरक्षित संश्रय प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे।
सोशल मीडिया मध्यस्थों का दो श्रेणियों में वर्गीकरणः नवाचारों को प्रोत्साहित करने एवं नवीन सोशल मीडिया मध्यस्थों के विकास को उनकी अनुपालन आवश्यकता को कम करके सक्षम बनाने हेतु।