महामारी जोखिम पुल

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्त्क्।प्) के एक कार्यदल ने भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से होनी वाली क्षति के लिए कवरेज प्रदान करने हेतु सार्वजानिक निजी भागीदारी के साथ एक भारतीय महामारी जोखिम पूल (प्दकपंद च्ंदकमउपब त्पेा च्ववस) स्थापित करने की सिफारिश की है।

  • महामारी जोखिम पूल का तात्पर्य बीमा कंपनियों के एक साथ आने से है। जब बीमा व्यक्ति के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा किये गए दावों को पूरा करने के लिए ये कम्पनियां पहले से ही अपने व्यवसाय के अनुपात में धन एकत्रित की गई होती है। इस तरीके को अपनाने से दावों का भुगतान पूल के सभी प्रतिभागियों के बीच साझा हो जाता है।
  • इस प्रकार एक जोखिम पूल बहुतिक क्षति आय व आजीविका की हानि तथा अन्य महामारी सम्बन्धी क्षति जो वर्तमान में भारत में विमित नहीं की जाती है, को बिना व्यावसायिक रूकावट से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।