सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 334 के अंतर्गत मूल प्रावधान यह था कि सीटों का आरक्षण संविधान के आरंभ होने के 10 वर्ष पश्चात् समाप्त हो जाएगा; लेकिन प्रत्येक 10 वर्षों में इसका विस्तार किया जाता रहा है।

  • अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही, SC/ST समुदाय के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 330(1) के अनुसार लोकसभा में निम्नलिखित के लिए आरक्षण का प्रावधान है-

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

(ख)असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य जनजातियों के लिए, और

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए-

  • अनुच्छेद 332(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए (असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

आंग्ल-भारतीय सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 331 के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह दो से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।

आंग्ल-भारतीय

  • अनुच्छेद 366(2) के अनुसार, ‘आंग्ल-भारतीय’ से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है, जिसका पिता या पितृ-परंपरा में से कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय वंश का है या था, किंतु जो भारत के राज्यक्षेत्र के अधिवासी हैं, जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था, जो वहां साधारणतः निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं।
  • आंग्ल-भारतीय शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में सामने आया। जनगणना 2011 के अनुसार, आंग्ल-भारतीयों के रूप में अपनी पहचान बताने वालों की संख्या 296 थी।
  • वर्तमान समय में 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक-एक आंग्ल-भारतीय सदस्य हैं। इन राज्यों में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तिसगढ़, गुजरात, झारखंड़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड़ तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
  • आंग्ल-भारतीयों के नाम निर्देशन का विचार ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेद 333 के अनुसार अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, ‘यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।
  • आंग्ल-भारतीय सदस्यों की शक्तियां भी अन्य सांसदों के समान होती हैं, परंतु वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते।
  • वर्तमान लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से एक भी सदस्य को नामित नहीं किया गया है।