अनुच्छेद 334 के अंतर्गत मूल प्रावधान यह था कि सीटों का आरक्षण संविधान के आरंभ होने के 10 वर्ष पश्चात् समाप्त हो जाएगा; लेकिन प्रत्येक 10 वर्षों में इसका विस्तार किया जाता रहा है।
(क) अनुसूचित जातियों के लिए,
(ख)असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य जनजातियों के लिए, और
(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए-
आंग्ल-भारतीय सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 331 के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह दो से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।
आंग्ल-भारतीय
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