भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को 17 बीमा लोकपाल कार्यालयों (Insurance Ombudsman Offices) में से प्रत्येक के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई।
नियुक्ति एवं कार्यकाल
बीमा परिषद का शासी निकाय एक समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा लोकपाल की नियुक्ति के आदेश जारी करता है। सिफारिश करने वाली समिति में आईआरडीए, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC) के अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
बीमा परिषदः इसमें बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40ब् के तहत गठित जीवन बीमा परिषद (Life Insurance Council) और सामान्य बीमा परिषद (General Insurance Council) के सदस्य शामिल होते हैं।
बीमा लोकपाल क्या है?
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