यह नीति नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों को 15% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते वे कुछ खास कटौती का दावा न करें। इन नई कंपनियों को 30 सितंबर, 2019 के बाद स्थापित व पंजीकृत होना चाहिए, और 1 अप्रैल, 2023 से पहले निर्माण शुरू करना चाहिए।