अधिनियम द्वारा कक्षा 8वीं तक नो डिटेंशन के प्रावधान को संशोधित किया गया तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में एक नियमित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया। यदि कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है, तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा, और फिर से परीक्षा ली जाएगी। यदि वह पुनर्संयोजन में भी विफल रहता है, तो संबंधित राज्य या केंद्र सरकार का स्कूल उक्त छात्र को उसी कक्षा में रोकने या न रोकने की अनुमति देने का निर्णय ले सकती है।
संशोधन का सकारात्मक पक्ष
संशोधन का नकारात्मक पक्ष