विधुत अधिनियम, 2003 भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जो भारत में बिजली क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए लागू किया गया है। अधिनियम में बिजली उत्पादन, वितरण, पारेषण और व्यापार से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान शामिल हैं। इसके कुछ खंड पहले ही लागू हो चुके हैं और कुछ अन्य खंड हैं, जिन्हें अभी तक पूरी तरह से लागू किया जाना बाकी है।