इसके अंतर्गत ऐसे भारतीयों को जो, 26 जनवरी, 1950 (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) के बाद देश छोड़कर विदेशों में चले गए थे, को दोहरी नागरिकता प्रदान की जायेगी।
प्रवासी भारतीयों के लिए ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (OCI) योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जनवरी 2006 में हैदराबाद में चौथे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किया। विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीयों को वबपकार्ड के तहत भारत आने के लिए पूर्ण जीवन काल के लिए वीजा प्राप्त होगा।
OCI कार्ड धारकों को भारत में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा न ही कोई सार्वजनिक पद वह प्राप्त कर सकते हैं।