संसद ने मार्च 2015 में कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया था, जो सरकार को नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों को आवंटित करने में सक्षम बनाता है। कानून निजी क्षेत्र के सीमेंट, स्टील, बिजली या एल्यूमीनियम संयंत्रों को स्वयं के उपयोग के लिए कोयले की खनन की अनुमति देता है।
उद्देश्य