यह एक मॉडल कानून है, जिसे कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह एक प्रचार और सुविधा अधिनियम (promotional and facilitative Act) है।
मुख्य विशेषताएं
यह अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा पर विशेष जोर देता है क्योंकि उन्हें अनुबंध करने वाले दो पक्षों में कमजोर माना जाता है।