आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना (ABY) या प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना PM-JAY के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवार के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया जा रहा है।

प्रमुख विशेषताएं

  • आयुष्मान भारत योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का लाभ कवर होगा।
  • इसके तहत सभी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रक्रियाएं शामिल किया गया है।
  • इस योजना की पात्रता एसईसीसी डाटा बेस में वंचन मानक के आधार पर तय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो या मुखिया महिला हो या कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, अजा/जजा परिवार, मानवीय आकस्मिक मजूदरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वतः शामिल किये गये हैं, जिनके रहने के लिए छत नहीं है, निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गये बंधुआ मजदूर हैं।
  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) से जुड़े अस्पतालों को भी बिस्तर दाखिला अनुपात मानक के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल परिभाषित मानक के आधार पर ऑन लाइन तरीके से पैनल में शामिल किए जाएंगे।

कार्यान्वयन रणनीति

राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी (एबी-एनएचपीएमए) स्थापित की जाएगी। राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों को समर्पित राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) द्वारा योजना लागू करने की सलाह दी जाएगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश वर्तमान ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य नोडल एजेंसी का उपयोग कर सकेंगे या नया ट्रस्ट/ सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य स्वास्थ्य एजेंसी बना सकेंगे। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश योजना को बीमा कंपनी के जरिए या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट/सोसायटी के माध्यम से या एकीकृत मॉडल का उपयोग करते हुए योजना लागू करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

पृष्ठभूमि

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसमें गरीबी रेखा के नीचे के पांच सदस्यों वाले परिवारों तथा असंगठित श्रमिकों की 11 अन्य परिभाषित श्रेणियों पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये के लाभ कवरेज के साथ रोकड़ रहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है। आरएसबीवाई को स्वास्थ्य प्रणाली से एकीकृत करने तथा इसे भारत सरकार के व्यापक स्वास्थ्य सुविधा विजन का हिस्सा बनाने के लिए आरएसबीवाई को 01-04-2015 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। 2016-17 के दौरान 3.63 करोड़ परिवार देश के 278 जिलों में आरएसबीवाई के अंतर्गत कवर किए गये और ये परिवार 8,697 पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। एनएचपीएस इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाया गया है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने अपने लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य बीमा/सुरक्षा योजनाएं लागू की है।